NIA मामलों में धीमी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- स्पेशल कोर्ट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, जानिए पूरा मामला
मुंबई, 18 जुलाई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जुड़े मामलों की धीमी सुनवाई पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें समय पर स्पेशल कोर्ट और जरूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं करतीं, तो न्यायालयों के पास विचाराधीन आरोपियों को जमानत देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक आरोपी वर्षों से जेल में बंद है, लेकिन उसके मुकदमे की कार्यवाही अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि UAPA और MCOCA जैसे गंभीर प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए अलग विशेष अदालतों की व्यवस्था अनिवार्य है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने NIA सचिव के हलफनामे पर भी नाराजगी जताई, जिसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ट्रायल में तेजी लाने के लिए सरकार ने अब तक कौन-से ठोस कदम उठाए हैं। कोर्ट ने दोहराया क Read more...