काले हिरण शिकार मामला, सैफ, तब्बू को बरी करने के फैसले को राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जानिए पूरा मामला
मुंबई, 16 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को जोधपुर हाईकोर्ट में काले हिरण के शिकार मामले में अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सरकार ने लीव-टू-अपील के जरिए यह मामला उठाया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने इसे इसी मामले से जुड़े अन्य सभी केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। अब इस पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। एडवोकेट महिपाल विश्नोई के अनुसार, यह मामला 1 अक्टूबर 1998 का है, जब फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में काले हिरण का शिकार किया गया था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया था। हालांकि, 7 अप्रैल 2018 को सेशन कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी। फिलहाल वे जमानत पर Read more...