कानपुर न्यूज डेस्क: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर में तैनात एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन्हें IIT कानपुर की एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोप का सामना करना पड़ा है। गुरुवार दोपहर को न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने एसीपी को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी है और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में किसी भी तरह की अग्रिम कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।
मोहसिन खान पर यह गंभीर आरोप तब लगे जब IIT कानपुर की एक छात्रा ने उनके खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की थी, लेकिन कोर्ट की ओर से मिली राहत के बाद एसीपी की गिरफ्तारी फिलहाल स्थगित कर दी गई है।
इस मामले के बारे में अधिक जानकारी के लिए कोर्ट का आदेश अभी तक हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, कोर्ट ने मामले में कोई भी तात्कालिक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है, जिससे एसीपी को फिलहाल राहत मिली है।
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