कानपुर न्यूज डेस्क: अपर जिला जज 11 सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट ने गड्ढ़ा खोदने के विवाद में जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि यह मामला काकादेव इलाके का है, जहां ममता और कनिका फुटवियर नामक दो दुकानें अगल-बगल स्थित हैं। ममता फुटवियर के मालिक राजीव कटियार ने 13 अक्टूबर 2024 को काकादेव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी दुकानदार महीप कटियार, संध्या कटियार और उनके कर्मचारी प्रदीप व रोहित उनके दुकान के पास गड्ढा खोद रहे थे।
राजीव ने जब उन्हें विरोध किया, तो यह लोग बुरी तरह से गुस्से में आ गए और राजीव के भाई संजीव और उनकी पत्नी रत्ना को दुकान से खींचकर पीट दिया। जब राजीव का बेटा ओम बीच-बचाव करने आया, तो महीप ने उसे साबड़ से हमला कर दिया। इस दौरान संजीव और रत्ना को भी बुरी तरह से पीटा गया।
अभियुक्त महीप कटियार की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को गंभीर अपराध मानते हुए उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। अब मामले की अगली सुनवाई और जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी।