कानपुर न्यूज डेस्क: कानपुर के पान मसाला कारोबारी के बेटे आयुष खेमका को दुष्कर्म के आरोप से कोर्ट ने बरी कर दिया है। 2019 में दर्ज हुए इस मामले में युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई के बाद, शुक्रवार को एडीजे योगेश कुमार की अदालत ने सबूतों के अभाव में आयुष को निर्दोष करार दिया।
2019 में दर्ज हुआ था मामला
मार्च 2019 में कल्याणपुर थाने में एक युवती ने आयुष खेमका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि आयुष ने फेसबुक पर दोस्ती कर उसे शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार, दोनों के बीच कई बार मुलाकातें हुईं, जिनमें आयुष ने शादी का वादा किया।
परिवार पर भी लगे थे आरोप
मामले में आयुष के माता-पिता को भी आरोपी बनाया गया था। पीड़िता का आरोप था कि आयुष के माता-पिता ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने यह भी कहा कि आयुष ने उसे विश्वास में लेकर धोखा दिया। केस दर्ज होने के बाद मामला काफी चर्चाओं में रहा।
साक्ष्यों के अभाव में अदालत का फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जा सके। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आयुष खेमका को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद से खेमका परिवार ने राहत की सांस ली है।