कानपुर न्यूज डेस्क: कानपुर देहात में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है। यह अभियान अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस की सख्त कार्रवाई का हिस्सा है।
थाना बरौर क्षेत्र में दर्ज एक मामले में प्रदीप कुमार को धारा 294 आईपीसी के तहत दोषी पाया गया। जेएम-भोगनीपुर न्यायालय ने उसे 'कोर्ट उठने तक' की सजा सुनाई और 500 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक सप्ताह की कैद होगी।
वहीं, थाना सट्टी क्षेत्र के बृज किशोर पर आर्म्स एक्ट का मामला था। न्यायालय ने पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में शामिल करते हुए 'कोर्ट उठने तक' की सजा सुनाई और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद का प्रावधान है।
थाना रसूलाबाद में हुसैन और प्रेम बाबू पर धारा 295 आईपीसी के तहत मामला दर्ज था। JM-I न्यायालय ने दोनों को 'कोर्ट उठने तक' की सजा दी और 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर 5-5 दिन की कैद होगी। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत कानपुर देहात पुलिस का अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा।