कानपुर न्यूज डेस्क: कानपुर देहात में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट आलोक सिंह के निर्देश पर यह आदेश अपर जिलाधिकारी अमित कुमार ने जारी किया, जो 11 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान श्रावण मास, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती बरती जाएगी।
प्रशासन ने साफ किया है कि इस अवधि में जिले में बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस, सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ड्रोन कैमरे, हथियार, विस्फोटक और आपत्तिजनक वस्तुओं पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़भाड़ से बचने और अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोबाइल फोन और नकल सामग्री लाने पर पाबंदी लगाई गई है।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने या किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
साथ ही, प्रशासन ने हुड़दंग, बाइक स्टंट, अश्लील गानों का प्रसार और महिलाओं से दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं को सख्ती से रोकने की बात कही है। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 208 बीएनएसएस के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।